उन्होने कहा कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम पूरी तरह कन्टेंमेंट जोन के रूप में चिन्हित हैं। राज्य शासन के आदेश पर 21 जुलाई रात 12 बजे से 28 जुलाई 12 रात बजे तक लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा। इस बार ज्यादा कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन होगा। राशन, दूध, दवा, की दुकानें समय अवधि के बीच खुली रहेंगी।
इस बार किराना दुकानों को संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होने बताया कि सब्जी, फल दुकानों को सुबह 10 बजे तक ही संचालन की अनुमति रहेगी। निजी बसें, आॅटो, ई रिकशा बंद रहेंगे। रायपुर और बिरगांव नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। कार्गो वाहनों को ही सीमा में प्रवेश को अनुमति होगी।
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कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक तीर्थ और पर्यटन स्थल लॉकडाउन में बंद रहेंगे। ठेले पर सब्जी फल, दूध, मांसाहार की दुकानों को सुबह 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सुबह 10 बजे के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सुबह 10 बजे के बाद सिर्फ दवा, स्वास्थ्य सेवाएं संचालन की अनुमति होगी।
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दूध, समाचार पत्र बांटने वालों को सुबह साढ़े 9 तक ही बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी। निजी निर्माण कार्य के लिए अनुमति लेकर ही कार्य किया जा सकेगा। निगम क्षेत्र में पेट्रोल पंप को दोपहर 3 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई है, खाने की होम डिलीवरी को सिर्फ 7 बजे तक ही अनुमति मिलेगी। निगम क्षेत्रों के अंतर्गत 22 थाना इलाकों में सख्त निगरानी रहेगी। पेट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कुल 23 नाकेबंदी पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें 25 अंदरुनी क्षेत्रों और 8 आउटर में बनाए गए हैं।
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इसके अतिरिक्त 30 अलग पेट्रोलिंग टीम गश्त करेगी। पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात रहेगी। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार हल्के में ना लें, सख्त कड़ाई रहेगी। इसलिए नियमों का पालन कर घर पर रहें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।
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