राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है : गृह मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है: गृह मंत्रालय
लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी।
लॉकडाउन 4.0: चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
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लॉकडाउन 4.0: सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना कानून का उल्लंघन होगा। धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।
इन कामों पर रहेगी रोक
-मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है।
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-होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
-स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकेंगे लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
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-सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी.
-सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा।
कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर शुरू हो जायेंगीं ये गतिविधियां-
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1. यात्री गाड़ियों और बसों से अंतरराज्यीय यात्राएं. हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति होना भी जरूरी होगा.
2. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश का राज्य के अंदर शुरू किया गया यातायात.
3. लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत गतिविधियां।
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राज्य तय करेंगे जोन
कोरोना वायरस के मामलों के आधार पर क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज और कंटेनमेंट जोन के आधार पर बांटा जाएगा. ये फैसला राज्य सरकारें और केंद्र प्रशासित प्रदेश का प्रशासन लेगा. ये सभी फैसले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर किए जाएंगे।
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रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन निर्धारित करेगा।
कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी कार्यों की अनुमति होगी. लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों के लाने-ले जाने को ही मंजूरी दी जाएगी।
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कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, घर घर जाकर जांच की जाएगी।
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