इसके तहत सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में कहा कि वाहनों के जिन कागजातों का नवीनीकरण 1 फरवरी, 2020 से लंबित है, उनकी वैधता अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है।
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इस अवधि तक अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण करवाने पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
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हालांकि केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है।
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