बैठक के दौरान लॉकडाउन के चौथे चरण अर्थात 18 मई से 31 मई 2020 तक जिला अंतर्गत लॉकडाउन व्यवस्था एवं जनसुविधा हेतु दी जाने वाली छूट को लेकर चर्चा की गई।
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वर्तमान में प्रतिबंध से मुक्त बाजार, दुकानें भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए 18 मई से प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसी के साथ जिम के संचालन को भी वर्तमान में लागू प्रतिबंध से मुक्त किया जाएगा। जिले की राजस्व सीमाओं के बाहर से आने वाली सार्वजनिक परिवहन हेतु बसों,टैक्सियों आदि का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
साप्ताहिक हाट बाजार लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रखे जाएंगे। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थल और अन्य सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, अकादमिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने कहा कि जो दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु दिए गए दिशा-निर्देश जैसे मास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन नहीं करते पाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी दुकानें सील कर जाएगी।
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