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इसकी शुरुआत 16 अप्रैल से होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी शिक्षण एवं कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को बंद करने का फैसला किया है। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में आठवीं, नौवीं और 11वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को उनकी आगामी कक्षाओं में प्रोन्नत करेगी।
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इन दिशा-निर्देश के अनुसार विवाह जैसे निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। किसी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जुलूस तथा त्योहारों की अनुमति नहीं होगी।
बाजार, कार्यस्थल और व्यावसायिक परिसर रहेंगे बंद
राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त क्षेत्रों में शाम छह बजे से अगली सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल और व्यावसायिक परिसर बंद रहेंगे। बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान यानी दुकानें शाम पांच बजे ही बंद हो जाएंगी ताकि उनके कर्मचारी एक घंटे में अपने घर पहुंच सकें। इसी तरह सारे सरकारी कार्यालय भी शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। राज्य सरकार के ये दिशा-निर्देश 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए हैं।
इन दिशा-निर्देश के अनुसार विवाह जैसे निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। किसी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जुलूस तथा त्योहारों की अनुमति नहीं होगी।
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सिनेमा हाल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम भी नहीं खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवा में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत ही यात्रियों की ही अनुमति होगी।
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