मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिए गए. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जीरो मोबिलिटी, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा होम आइसोलेशन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है और हम संक्रमण की पहली लहर के सर्वोच्च स्तर को पीछे छोड़ चुके हैं. इसे देखते हुए जमीनी स्तर पर कोरोना प्रोटोकॉल तथा SOP के उल्लंघन को सख्त उपायों से रोका जाना बेहद जरूरी है।
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प्रमुख गृह सचिव अभय कुमार ने कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं आबूरोड की नगरीय सीमा में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इसके लिए बाजार एवं अन्य दुकानें रात्रि 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे. उदयपुर में बाजार एवं प्रतिष्ठान शाम 5 बजे बंद होंगे।
स्कूलों को बंद करने का फैसला भी कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है. 9वीं तक के स्कूल पूरे राज्य में बंद होंगे. केवल बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए क्लासेज़ आयोजित करने की छूट है और इस दौरान भी Covid19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा. 30 अप्रैल के बाद संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को दोबारा खोले जाने पर फैसला लिया जाएगा।
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