Lockdown : राजस्थान में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, लोकडाउन की नई गाइडलाइन जारी....पढ़े पूरी खबर

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से लोगों के जीवन की रक्षा करने के ध्येय की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने के लिए हरसंभव कड़ा कदम उठाएगी। 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद रविवार को गृह विभाग ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब आपको नई गाइडलाइन के अनुसार ही अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। प्रदेश में अब 15 दिन के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत  रात्रि कर्फ्यू 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा।

गाइडलाइन की प्रमुख बातें:- 
राज्य में कोविड-19 संक्रमण केसों में हो रही निरंतर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 05 अप्रेल 2021 से 19 अप्रेल 2021 तक की अवधि के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

इस दौरान निम्नलिखित बिंदुओं की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए:-
राज्य के सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने की दृष्टि से दिनांक 06 अप्रेल 2021 से 19 अप्रेल 2021 तक अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जिला यात्रा (जहां पर कोविड पॉजिटिव मरीज अधिक है) नहीं करें। 

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है. तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए गयारंटीन किया जायेगा।

संबंधित व्यक्तियों की संबधित थानाधिकारी द्वारा बीट कांस्टेबल की स दैनिक निगरानी एवं फोन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी गणना प्राप्त की जाएगी। संक्रमित व्यक्ति द्वारा होम आईसोलेशन से संबंधित गाइडलाइन्स के उल्लंघन करने पर उन्हें तुरन्त संस्थागत क्वारंटाइन किया जायेगा।

कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कम से कम 30 व्यक्तियों अन्दर ट्रेस किया जायेगा। (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार) 72 घंटों के जिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अधिक कोविड संक्रमित केस पाए जाएगे उन्हें सील किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस कमिश्नर कोविड संक्रमण की स्थिति के आकलन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय के संबंध में निर्णय ले सकेंगे, परन्तु रात्रि 8.00 बजे से पूर्व एवं प्रातः 6.00 बजे के पश्चात कर्फ्यू के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

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