लॉकडाउन- 4 में राज्यों की गाइडलाइंस आ गई हैं, जानिए बसें चलाने पर क्या फैसला लिया गया......पढें पूरी खबर

लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है. इसके बारे में पहले केंद्र सरकार ने नियम-कानून जारी किए. इसके बाद राज्यों ने भी अपनी जरूरतों के हिसाब से दिशा-निर्देश बता दिए. इसमें ट्रांसपोर्ट के चलने को लेकर लोगों में उत्सुकता थी।


लोग इंतजार कर रहे थे कि बसें चलेंगी या नहीं. और चलेंगी, तो क्या एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगी? यहां पर इसी के बारे में बताएंगे।

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पहले जान लेते हैं केंद्र ने क्या कहा था

केंद्र सरकार ने अपने दिशा-निर्देशों में तीन बातें कही थीं-

1. इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच गाड़ी/बसें चलना. इस बारे में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश आपसी सहमति से यात्री गाड़ियां और बसें चला सकते हैं. यानी दो राज्य सहमत हों, तो उनकी बसें एक-दूसरे के राज्य में आ-जा सकती हैं।

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2. इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी राज्यों के अंदर गाड़ियां और बसें चलना. यानी एक जिले से दूसरे जिले में बसों का जाना. शहर के अंदर बसें चलना. यह फैसला भी राज्यों पर छोड़ा गया है।

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3. गाड़ियों और बसों में लोगों के सफर के लिए नियम पहले बताए जा चुके हैं. यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी. मास्क पहनना होगा. बस में कुल क्षमता से कम ही यात्री बैठ सकते हैं. जैसे 50 सीटर बस में अधिक से अधिक 20 से 25 यात्री ही बैठ सकते हैं।

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राज्यों को ध्यान रखना होगा कि कंटेनमेंट में ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं है. कंटेनमेंट मतलब ऐसे इलाके, जहां पर कोरोना मरीज हैं या कोरोना के मामले हैं. साथ ही सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच ही बसें चलाई जा सकती हैं।

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अब जान लीजिए, राज्यों ने क्या फैसले किए

दिल्ली- केजरीवाल सरकार ने बसें चलाने की परमिशन दे दी है. लेकिन बसों में एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं. साथ ही यात्रियों की तापमान भी जांचा जाएगा. अभी नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे दूसरे राज्यों के शहरों के लिए बसें नहीं चलेंगी. इस बारे में कहा गया है कि यूपी और हरियाणा सरकारों से बात की जाएगी।

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पंजाब- यहां पर भी राज्य के अंदर बसें चलाने को हरी झंडी मिल गई है. 20 मई से बसें सड़क पर दौड़ने लगेंगी. बसों के अंदर एक बार में कुल क्षमता के आधे यात्री ही बैठ सकते हैं. यानी बस में 40 सीट हैं तो 20 लोग ही बैठ सकेंगे. दूसरे राज्यों में बसें भेजने या वहां की बसों को अपने यहां देने पर फैसला 31 मई के बाद होगा।

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राजस्थान- राज्य के अंदर बसें चलाने की परमिशन जारी हो गई है. लेकिन अभी बसें उन्हीं रास्तों पर चलेंगी, जिनके लिए गृह विभाग अनुमति देगा. रेड जोन और कंटेनमेंट वाले इलाकों में बसें नहीं चलेंगी. ऑरेंज और ग्रीन जोन में एक जिले से दूसरे जिले के लिए बस चल सकती है. ग्रीन जोन में आने वाले शहरों के अंदर भी बसें चल सकेंगी. दूसरे राज्यों को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है।

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उत्तर प्रदेश- यहां पर अभी तक दूसरे राज्यों के लिए बसें चलाने की परमिशन जारी नहीं हुई है. न ही दूसरे राज्यों से बसें आने की अनुमति है. राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले के लिए बसें चलाई जाएंगी. लेकिन कब, कैसे, इस पर अलग से आदेश जारी होगा।

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बिहार- राज्य सरकार ने अभी बसें चलाने की परमिशन नहीं दी है. यानी न तो राज्य के अंदर बसें चलेंगी और न ही राज्य से बाहर कोई बस जाएगी या आएगी।

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मध्य प्रदेश- अगले एक सप्ताह तक बसें नहीं चलेंगी. न राज्य के अंदर और न बाहर. एक सप्ताह बाद बसें चलाने को लेकर फैसला किया जाएगा।

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हरियाणा- रोडवेज बसें शुरू कर दी गई हैं. 19 मई से बसें चलना शुरू भी हो गईं. दूसरे राज्यों के लिए बसें चलाने को भी मंजूरी. दूसरे राज्यों से बसें आ भी सकती हैं. इसके लिए बाकी राज्यों से बात भी की जाएगी. हर बस में 30 सवारियां बैठेंगी।

हिमाचल प्रदेश- बसें नहीं चलेंगी. आने वाले समय में कोरोना के मामलों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा।

गुजरात- राज्य के अंदर बसें चलाने की परमिशन है. राज्य के बाहर अभी बसें न तो जाएंगी और न आएंगी. कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर शहर के अंदर में बसें चल सकेंगी।

झारखंड- राज्य के अंदर बसें चलाने की अनुमति दे दी गई. लेकिन अभी राज्य के बाहर बसें नहीं जाएंगी।

चंडीगढ़- केवल नॉन एसी बसें चलेंगी. पंजाब-हरियाणा की सहमति मिलने पर वहां के लिए भी बसें जाएंगी।

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इनके अलावा बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ने भी बसें चलाने की अनुमति दे दी है. अभी बसें राज्य के अंदर ही चलेंगी. महाराष्ट्र ने अभी बसें चलाने को मंजूरी नहीं दी है.


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