Rajasthan News : राजस्थान में कोरोना का कहर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सहित ये सब हुआ बंद,गाइडलाइन में हुआ बड़ा बदलाव

कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार ने देर रात संशोधित गाइडलाइन री की है. इसके अनुसार संपूर्ण राजस्थान में यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 


नई गाइडलाइन 16 अप्रैल से प्रभावी होगी. प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान और पुस्तकालयों को भी बंद कर दिया है. राज्य के गृह विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

गृह विभाग ग्रुप-9 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे. गृह विभाग के प्रमुख सचिव (शासन) अभय कुमार के हस्ताक्षर से जारी गाइडलाइन सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को भेज दी गई है।

इस गाइडलाइन में राज्य सरकार ने विवाह समारोह में लोगों की संख्या 50 निर्धारित की है. बैंड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जाएगा ।

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गाइडलाइन 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।

 संशोधित गाइडलाइन

● सरकारी ऑफिस दोपहर बाद 4 बजे बंद हो जाएंगे।
● सभी क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
● अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
● राजस्थान में 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं।
● रेस्टोरेंट्स, क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
● टेक अवे, होम डिलीवरी को रात 8 बजे तक ही अनुमति।
● सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत क्षमता की ही अनुमति रहेगी।
● सवारी को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है.
- निजी वाहनों में बैठक क्षमता के अनुरूप ही बैठने की अनुमति।
● सभी बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे।
● शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगे।
● दसवीं-बारहवीं की बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान खोले जा सकेंगे।
● 31 मई तक विवाह समेत अन्य निजी समारोह में 50 से ज्यादा अतिथि नहीं बुलाए जा सकेंगे।
● कोविड प्रोटोकॉल की उल्लंघन पर मैरिज गार्डन सील किया जाएगा।
● सभी सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जुलूस की अनुमति नहीं मिलेगी।
● सिनेमा, थियेटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल्स, जिम बंद रहेंगे।
● रात्रिकालीन कर्फ्यू समय में सिर्फ रात आठ बजे तक ही रेस्टोरंट, क्लब से टेक अवे, होम डिलीवरी की जा सकेगी।
● होटल, रेस्टोरेंट अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस दे सकेंगे।
● आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी 100 से अधिक कार्मिकों की क्षमता वाले कार्यस्थलों पर सिर्फ 50 फीसदी कार्मिक कार्यालय आ सकेंगे. शेष को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।
● वर्क फ्रॉम होम वाले कार्मिकों की सेवा एंटी कोविड टीम के रूप में ली जा सकेगी।
● कार्यस्थल पर कार्मिक के कोविड पॉजिटिव आने पर उसे 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।
● राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को यात्रा से पूर्व 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी।
● रिपोर्ट नहीं देने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
● बाहर से आने वाले यात्रियों की रेंडमली आरटीपीसीआर जांच की जाएगी।
● सीमावर्ती क्षेत्रों पर पर चेक पोस्ट जांच करेंगी।
● जिला कलेक्टर्स जिलों में ऑनलाइन पूजा-अर्चना, इबादत, जियारत आदि करवाने की व्यवस्था करवायेंगे।

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