राजस्थान : 3 मई तक लगा लॉकडाउन,जानें Lockdown की पाबंदियां और छूट

राजस्थान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को 15 दिन आगे बढ़ा दिया है। अब राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन होगा। इससे पहले शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। रविवार को सीएम ने कोरोना मामलों की समीक्षा की थी और फिर देर रात तीन मई लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए।

बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोविड-19 के दस हजार नए मरीज सामने आए हैं। 42 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं, प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग दोगुनी होने वाली है। 

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कोरोना महामारी को देखते हुए जयपुर में बनाए गए सबसे बड़े कोविड अस्पताल के सभी 1200 बेड फुल हो चुके हैं। 167 वेंटिलेटर और 250 आईसीयू बेड में से एक भी खाली नहीं है। स्थिति बिगड़ने पर कोविड अस्पताल के बरामदों में भी बेड लगाए गए हैं।

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राजस्थान लॉकडाउन पाबंदी और छूट

● टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति।

● शादी, अंतिम संस्कार में तय लोगों को जाने की छूट

● फसल खरीद की छूट

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● जिला प्रशासन, पुलिस कंट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा, इमरजेंसी सेवा, नगर निगम, बिजली, टेलीफोन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण से जुड़े कर्मचारियों को छूट। मोबाइल कंपनी, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटी संबंधित सेवाओं से जुड़े कार्यालय।

● सिटी बस, ऑटो, टैक्सी, मेट्रो, कैब चलेंगी। इंटरस्टेट और राज्य के भीतर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों में लगे कर्मचारी।

● मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वालों को सफर का टिकट दिखाना होगा। राज्य में आने के लिए 72 घंटे पहले की आटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

● बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, रिटेल, आउटलेट, बीमा कार्यालय।

● गर्भवती, रोगियों को अस्पताल जाने की छूट। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लैब व उनके कर्मचारी भी बंद से बाहर।

● आई कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को छूट। हॉकर्स को सुबह चार से आठ बजे तक छूट।

● किराना, फल, सब्जी, डेयरी व पशु आहार की दुकानें। शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। ठेले वाले शाम सात बजे तक बेच सकेंगे।

● रात 8 बजे तक होम डिलीवरी। टेक अवे नहीं मिलेगा।

क्या रहेगा बंद

● सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। धार्मिक समारोह, मेले, जुलूस पर भी रोक। खेलकूद, मनोरंजन के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे।

● मॉल और सिनेमाघर बंद।

● सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद।

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