उत्तराखंडः 18 अप्रैल से सभी जिलों में रविवार को कोरोना कर्फ्यू,नाईट कर्फ्यू के समय में हुआ बदलाव

राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन में संसोधन किया है। इसके तहत अब रात्रि कोरोना कर्फ्यू नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के अन्य जिलों में हर रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू लागू रहेगा। इसको लेकर मुख्य सचिव ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

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● उत्तराखंड के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

● जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में 18 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।

● प्रदेश के अन्य जनपदों में अप्रैल के हर रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।

● देहरादून के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे। इन प्रतिबंधों के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में छूट प्रदान की जायेगी।

● जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पालियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों को आवागमन में छूट।

● राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही।

● मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों के लिए छूट।

● बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों को छूट।

● शादी, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल-सामुदायिक हॉलध्धार्मिक स्थलों से आवाजाही के लिए निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छुट प्रदान की जाएगी।

● जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है उसके कार्मिकों को कार्यस्थल तक आवागमन के लिए छूट।

● देहरादून के नगर निगम क्षेत्र के आने वाले क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू रहेगा वही प्रदेश के अन्य जनपदों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 लागू रहेगा।

● प्रदेश सरकार ने फिर संशोधित गाइडलाइन की जारी रात्रि कर्फ्यू के समय में की बढ़ोतरी अब 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू जनपद देहरादून के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे |

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