अपर जिला दंडाधिकारी किशोर कन्याल ने इस संबंध में IPC 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान सीमा से बाहर इमरजेंसी और मेडिकल कारणों से ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पहले कलेक्टर ऑफिस से अनुमति लेनी होगी।
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गौरतलब है कि आज रात 8 बजे से भोपाल में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। 24 जुलाई रात 8 बजे से राजधानी भोपाल में 10 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। इस बाबत गाइड लाइन भी जारी कर दिया गया है।
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गाइडलाइन के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान मंदिर-मस्जिद सब बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान सरकारी राशन दुकान खुले रहेंगे। घर-घर दूध बांटने वाले और पेपर हॉकर के लिए सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक छूट रहेगी।
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