केंद्र सरकार द्वारा जो दिशानिर्देश जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि यह राज्य सरकार के ऊपर है कि वह अंतर्जनपदीय और अंतर राज्य बारे में खुद निर्णय ले और यह भी कहा गया था कि अंतरराज्यीय मामलों में अगर दोनों स्टेट की सहमति हो तो बसें चलाई जा सकती है।
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मामला यह है कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई भी दिशानिर्देश ना आने से इस बारे में जो लोग काफी दिनों से एक जिले में रुके हुए हैं वह जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी स्पष्ट दिशा-निर्देश अभी तक जारी नहीं की गई है।
Guidlines for Private Car न जारी होने से जिससे उन लोगों की परेशानी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है हालांकि पहले से व्यवस्था थी कि अपरिहार्य स्थिति में पास के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की अनुमति थी कई मामलों में छूट देते हुए दुकान खोली कई ऐसे प्रतिष्ठान खोले गए तो आखिर प्राइवेट गाड़ियों से और रोडवेज की बसों का संचालन किस तरीके से होगा इस बारे में 2 दिन बीत जाने के बाद भी दिशानिर्देश क्यों नहीं जारी किया जा सका।
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एक बड़ी छूट देते हुए सरकार के द्वारा यह भले निर्देश दिया गया है अपनी गाड़ी से ड्राइवर प्लस टू यानी कि ड्राइवर के साथ में दो अन्य लोग गाड़ी में बैठ सकते है।
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