यूपी में लागू हुआ लॉकडाउन, गाड़ी और बाइक चालकोंके लिये नई गाइडलाइन जारी.....घर से निकलने से पहले पढ़ना जरूरी

कोरोना वायरस (CoronaVirus) का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते यूपी सरकार (Up Government) ने फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस बार लॉकडाउन महज 55 घंटे का होगा यानि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। ऐसे में वाहन चलाने संबंधी नियमों की बात करें तो ताजा लॉकडाउन में भी यह पहले के लॉकडाउन से अलग नहीं होंगे। कोविड-19 प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले और आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं रहने वाले वाहनों पर कानून लागू करने वाली एजेंसियां कार्रवाई करेंगी।

राज्य सरकार के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं, कोरोना वारियर्स, सैनेटाइजेशन और डोर-स्टेप डिलीवरी स्टाफ में काम करने वालों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।कोविड-19 के अन्य नियम, जैसे यात्रा करते समय मास्क पहनना जरुरी होगा साथ ही गाड़ी के अंदर कई लोगों की संख्या पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। कोविड-19 की पाबंदियों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को दंडित किया जाएगा।

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सीमा पार करने के लिए यूपी के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ई-पास जरुरी होंगे। राज्य में, खासकर पश्चिमी जिलों, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में वाहनों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन किया गया है। बुधवार को कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 690 वाहनों के मालिकों को दंडित किया गया।

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