दरअसल, 16 मई को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने कहा था कि, 'महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा। पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी। दोपहिया वाहन में पहले बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपए, दूसरी बार 500 रुपए, तीसरी बार में 1000 रुपए और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।' लेकिन नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब दोपहिया वाहन पर दो लोग बैठ सकेंगे।
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इसके अलावा आज से प्रदेश के भीतर और बाहर कहीं भी आने-जाने के लिए अब पास और परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि गाजियाबाद व नोएडा की दिल्ली से लगी सीमा सील रहेगी। वहीं, आज से सभी बस और टैक्सी सेवाएं शुरू हो रही है। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, सैनिटाइजेशन व मास्क आदि से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ा जुर्माना वसूला जाएगा।
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8 जून से खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट
धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं आठ जून से खुलेंगी। उन पर अलग से दिशानिर्देश जारी होंगे। स्कूल-कालेज, प्रशिक्षण संस्थान तथा कोचिंग केंद्र जुलाई में केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक खुलेंगे।
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