लोग बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे
लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. बिना मास्क के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे. इसके साथ ही काम पर जाने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु एप जरूरी होगा. गृह मंत्रालय ने अगले एक महीने के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे. 8 जून से धार्मिक स्थान, मॉल और रेस्तरां खोलने की भी अनुमति होगी, हालांकि सोशल डिस्टैंसिंग और अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्य में और अधिक छूट तथा कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी. इसके साथ ही एक जून से टीवी और फिल्म निर्माण संबंधी अंदरुनी और बाहरी गतिविधियों को अनुमति दी गई है लेकिन एक ही समय में कार्यरत यूनिट में 35 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं रहेगी. हालांकि, रियल्टी शो के निर्माण पर रोक बरकरार रहेगी।
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