यूपी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य में 1 से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएंगी. फिलहाल, आज से ये तमाम छूट लागू हो रही हैं-
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- सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश
- सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे
- सैलून में फेस मास्क जरूरी, तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं
- सभी सरकार दफ्तर तीन शिफ्ट में खुलेंगे
- 30 लोगों के साथ बारात घर खोलने की अनुमति
- बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक
- टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति
- फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक
- शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी
- ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंडी खोली जाएगी
- रोडवेज बस चलाने की भी अनुमति मिली
- बसों में सीट के हिसाब से ही सवारी बैठाने की अनुमित
- बस में सवारी खड़ी करके ले जाने की अनुमति नहीं
- प्राइवेट बसें शर्तों के साथ चलाई जाएंगी
- स्कूटर या मोटरसाइकिल पर दो लोगों को छूट
- पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे
- खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश
- मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता
- रेहड़ी-पटरी वाले अपना काम कर सकेंगे
- स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी सेवा या ऑपरेशन के लिये खोलने की छूट
- पूरे राज्य में कहीं भी आ-जा सकेंगे, किसी पास की जरूरी नहीं
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति या वाहन सड़क पर नहीं जा सकेगा।
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मंदिर-मस्जिद कब खुलेंगे?
- मंदिर-मस्जिद समेत तमाम धार्मिक स्थल 8 जून से खोले जा सकेंगे
- होटल व रेस्टोरेंट भी 8 जून से ही खोले जाएंगे
- शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत भी 8 जून से ही दी गई है
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स्कूल-कॉलेज कब खुलेंगे?
यूपी सरकार ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज-कोचिंग सैंटर समेत तमाम शैक्षणिक संस्थान जुलाई से खोला जाना प्रस्तावित है. केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही इसका फैसला किया जाएगा. यानी ये पूरा महीना छात्र-छात्राएं घर पर ही रहेंगे.
सिनेमा हॉल रहेंगे बंद
अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो-रेल सेवा भी फिलहाल स्थगित रहेंगी. साथ ही सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल समेत ऐसे तमाम स्थान भी अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे।
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कंटेनमेंट जोन में क्या खुलेगा?
अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो आपके लिये अभी समय थोड़ा और कठिन रहने वाला है. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, सफाई के काम और डोर स्टेप डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है. यानी जरूरी सेवाओं को छोड़कर पहले ही तरह ही अब भी कंटेनमेंट जोन में किसी व्यक्ति का अंदर आना या बाहर जाना प्रतिबंधित है. धार्मिक स्थलों से लेकर सैलून-पार्लर तक जो भी तमाम छूट पूरे राज्य में दी गई हैं, उनमें से कोई भी छूट किसी भी कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी।
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