सरकारी ने जारी की गाइडलाइन
बसों में साठ फीसद सवारियां बैठाई जा सकेंगी, 40 फीसद सीटों पर नॉट टू बी यूज्ड का स्टीकर लगेगा। सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। चालक, परिचालक व यात्री को रोग के लक्षणों की सेल्फ मॉनीटरिंग करनी होगी। लक्षण पाए गए तो परिचालक को रिपोर्ट करनी होगी। बसों को रात को या सुबह सैनिटाइज करना होगा।
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टचिंग प्वाइंट को दो बार सैनिटाइज करना होगा। यात्रियों को अनावश्यक प्वाइंट छूने की इजाजत नहीं होगी। वरिष्ठ नागरिक, दस वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति तभी यात्रा करें जब जरूरी हो यात्रा के दौरा हैंड सैनिटाइजर साथ रखें।
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चालक-परिचालकों को बरतनी होगी सावधानियां
परिचालक को टिकट काटते वक्त यात्रियों से उचित दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क, गलव्ज, फेस शील्ड पहननी होगी। बसों में वेंटीलेशन का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। चालक के लिए अलग कैबिन बनाना होगा, उनका यात्रियों से संपर्क नहीं रहेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत ढाबों में साफ-सफाई का उचित ख्याल रखा हो। एंट्री प्वाइंट में साफ-सफाई का जिम्मा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का रहेगा। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी।
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