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आठ जून से केंद्र सरकार की गाईडलाईन के तहत उत्तर प्रदेश में भी कुछ औऱ रियायतें दी जाने वाली है। इसके लिये प्रशासनिक अधिकारियों ने कवायद भी शुरु कर दी है। यूपी में शापिंग माल खोलने के साथ धार्मिकस्थलों को भी पूरी तरह से खोलने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनको पूरा करना होगा।
बनाए गए हैं ये नियम
● माल मे सेंट्रलाईज्ड एयरकंडीशन बंद रहेंगे
● थर्मल स्कैनिंग औऱ सेनिटाईजर की व्यवस्था रहेगी
● हफ्ते में एक दिन बाजार औऱ माल बंद करके उन्हें पूरी तरह से सैनिटाईज किया जायेगा
● बगैर मास्क प्रवेश नहीं दिया जायेगा और सोशल डिस्टेसिंग को फालो करना होगा
● फिलहाल आज से ऐसी सडकों पर बाजार खोल दिये गये है, जहां सड़के ज्यादा चौडी औऱ डिवाईडर वाली है
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लखनऊ समेत तमाम जिलों में प्रशासनिक अफसरों ने बाजारों का दौरा किया और धर्मगुरुओं के साथ व्यापार मंडल के लोगों से बात की। धार्मिकस्थलों पर सैनिटाईजर की व्यवस्था होगी। प्रसाद की दुकानें नहीं खोली जायेगी औऱ बगैर मास्क प्रवेश नहीं दिया जायेगा। आठ जून से प्रदेश मे सभी धार्मिक स्थल और शापिंग माल के साथ बाजार भी खोले जाएंगे।
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सरकार की तरफ से दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है, लेकिन फिर भी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये अधिकार होगा कि वो जिले के हालातों को देखते हुए खुद फैसले ले सकेंगे।
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