सरकार ने लॉकडाउन 5 का संशोधित आदेश जारी कर दिया है. गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में होटल, रेस्टोरेंट और कल्ब को लेकर सभी जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि शर्तों के साथ ही इन पब्लिक प्लेस को खोलने की अनुमति दी जा ही है. इन जगहों पर नई गाइडलाइन का पालन सख्त तौर पर सभी को करना होगा।
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ऐसे समझें सरकार की नई गाइडलाइन
सरकार के कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 4 जून 2020 को जारी कोविड-19 नियंत्रण के सभी गाइडलाइन का पालन करा होगा.
होटल और अन्य अतिथि सेवाओं में भी कोरोना वायरस से संबंधित नियम लागू रहेंगे.
सभी रेस्टोरेंट और होटल को केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम मानने होंगे.
होटल में टेबल सीटिंग की खास व्यवस्था होगी. दो टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाएगी.
फास्ट फूड एरिया जहां स्टेंडिंग टेबल की व्यवस्था है वहां 8 फीट की दूरी होना जरूरी है.
रेस्टोरेंट और होटल के एक टेबल में दो से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी.
शॉपिंग मॉल में सैनिटाइजेश, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ केंद्र द्वारा तय किए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करना है.
लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखा होगा।
रोडवेज की बसों का शुरू हुआ था संचालन
सरकार ने 23 मई से आंशिक रूप से रोडवेज की बसों का संचालन शुरू किया था. फिर 200 से ज्यादा मार्गों पर संचालन शुरू दिया गया. सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक रोडवेज की बसें सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक संचालित हो रही हैं. इसके साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार तक भी बसों का संचालन शुरू हो गया है. इन सभी मार्गों पर रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस के साथ लग्जरी बसों का संचालन किया जा रहा है. रोडवेज का लग्ज़री सेगमेंट करीब 73 दिन बाद शुरू हो पाया है।
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