उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के तहत राज्य में गोवध, गोकशी या तस्करी करने वालों को सात साल की जगह अब दस साल की जेल और तीन लाख की जगह पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
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प्रवक्ता ने बताया कि नये कानून के तहत गोवंश का अंगभंग करने पर भी एक से सात साल की सजा और एक लाख से तीन लाख रुपये जुर्माना होगा। अगर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा गोवंश जब्त किया जाता है तो एक साल तक उसके भरण पोषण के खर्च की वसूली भी अभियुक्त से ही होगी। आपके जानकारी के लिए बता दे योगी सरकार पिछले तीन साल से गौ संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले कर चुकी है।
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