मध्य प्रदेश में शर्तों के साथ कल से चलेंगी बसें, नई गाइडलाइन जारी.....पढ़ना बेहद जरूरी

गृह विभाग ने बसों के सांचलन का वक्त भी तय कर दिया है. राज्य में बसें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगी. वहीं, शाम 5 बजे के बाद बस चलाने पर बस के मालिक और ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बसों के संचालन की मंजूरी दे दी है. गृह विभाग ने भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़ सभी जिलों में पूरी क्षमता के साथ बसों के संचालन को इजाजत दे दी है. वहीं कोरोना प्रभावित इन तीन जिलों में सिर्फ 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ बसें चलेंगी. इस दौरान यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा।

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गृह विभाग ने बसों के सांचलन का वक्त भी तय कर दिया है. राज्य में बसें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगी. वहीं, शाम 5 बजे के बाद बस चलाने पर बस के मालिक और ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.  हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन के चलते भोपाल नगर निमग क्षेत्र में शनिवार और रविवार को बसों का संचालन नहीं होगा।

वहीं, राज्य में अब राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग को छोड़कर सभी जिलों में सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे. इस दौरान सभी कर्मचारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

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