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लॉकडाउन के दौरान कैब और ऑटोरिक्शा नहीं चलेंगे, हालांकि कुछ इमरजेंसी हालत हो तो उसके लिए छूट दी गई है. सरकारी दफ्तर 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे. कंटेनमेंट जोन में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए नियम है कि वे दफ्तर न आएं, घर पर ही रहें. लॉकडाउन की अवधि में बैंक केवल 29 और 30 जून को खुलेंगे. किराना और सब्जी की दुकानें खुलेंगी लेकिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
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होटल और रेस्टोरेंट को काम की छूट दी गई है लेकिन वे सिर्फ पार्सल (होम डिलिवरी) पहुंचा सकते हैं. अस्पताल, टेस्टिंग सेंटर और लैब खुले रखने की इजाजत दी गई है. मेडिकल से जुड़ीं जितनी गतिविधियां हैं, उन्हें चलाने की अनुमति है. आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाली दुकानें और मोबाइल शॉप 6 से 2 बजे तक खुली रहेंगी. लोगों को वाहन न इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है, साथ ही 2 किमी के दायरे में ही खरीदारी करने को कहा गया है. चाय की दुकानें इस अवधि में नहीं खुलेंगी।
लॉकडाउन के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है. बुजुर्गों और दिव्यांगों के सेवादारों को भी छूट दी गई है. लॉकडाउन के इन जिलों में अम्मा कैंटीन और सामुदायिक किचन पूर्व की तरह चलती रहेंगी।
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