सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं. ऐसे में यहां कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी एहतियात बरतने आवश्यक हैं।
सरकार के आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल बंद रहेंगे और सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही मॉल्स को खोलने की इजाजत है।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोग, कई बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और दस साल से कम के बच्चों को जरूरी काम या स्वास्थ्य जररूतों के अलावा घर में रहने की हिदायत दी गई है. शॉपिंग मॉल्स को भी इस बारे में ध्यान रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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सरकार की ओर से बताए गए निर्देशों को मानना अनिवार्य है और इसका पालन आगंतुकों और काम करने वालों सभी को करना होगा।
मंदिरों के लिए-
जूते-चप्पलों को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारना होगा, या फिर इन्हें उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा।
धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ-पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा।
मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा।
मूर्ति या पवित्र किताब को छूने और जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हों ऐसे धार्मिक आयोजन करने की मनाही है।
हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है।
सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
हो सकते तो प्रवेश और निकास के अलग अलग द्वार रखे जाएं।
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मॉल्स के लिए
एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं. सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी
पार्किंग और मॉल परिसरों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।
होम डिलीवरी के लिए जा रहे वर्कर्स की थर्मल स्क्रीनिंग मॉल्स अथॉरिटी को सुनिश्चित करनी होगी।
एलीवेटर में एक बार में जाने वाले लोगों की संख्या सोशल डिस्टेंसिग के नियमों के हिसाब से तय की जा सकती है और एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख्स खड़ा हो सकता है।
मॉल में एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्लूडी की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. जिसमें कि एयर कंडीशनर का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत बनाए रखनी होगी।
मॉल्स में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगहें और सिनेमा हॉल बंद रहेगें. फूड कोर्ट और रेस्त्रां में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत रखनी होगी।
ऑफिस के लिए-
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी।
रूटीन विजिटर और टेंमररी पास फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगे. विजिटर को जिस अधिकारी से मुलाकात करनी है उसकी अनुमति के बाद, स्क्रीनिंग करके ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी.
जितना मुमकिन हो सके मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होंगी।
बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से ही होगी और एसी का तापमान भी तय मानकों के अनुसार ही रखना होगा।
रेस्त्रां के लिए
रेस्त्रां को बैठकर खाने की जगह टेकअवे को प्रोत्साहित करना होगा और खाने की डिलीवरी करने वाले शख्स को खाने का पैकेट कस्टमर को हाथ में देने के बजाय दरवाजे पर रखना होगा।
सीटों की व्यवस्था 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी, मेन्यू भी एक बार से ज्यादा इस्तेमाल न हो इसके लिए डिस्पोजेबल रखा जाएगा।
बुफे की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा।
एक कस्टमर के जाने के बाद सीटों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा
होटल के लिए-
मेहमानों की सूची में उनकी पिछली यात्राओं का विवरण, मेडिकल कंडीशन आदि नोट करना जरूरी है. साथ में उनकी आईडी ली जाएगी और उनसे रिसेप्शन पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा।
मेहमानों के लिए दरवाजों पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है।
प्रक्रियाओं को कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट को अपनाना होगा।
कमरों में सामान भेजने से पहले उसे कीटाणुरहित करना होगा।
बैठकर खाने की व्यवस्था के बजाय रूम सर्विस और टेकअवे को प्रोत्साहित करना होगा।
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