Lockdown2.0 : बैंक और ATM को लेकर मोदी सरकार ने जारी किये नए नियम....पढ़े पूरी खबर

देश में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Covid19) के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन (Lockdown Part 2) बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है. लेकिन इन सभी के बीच सरकार ने कई सर्विसेज को लेकर राहत देने का ऐलान किया है. इसको लेकर नई गाइडलाइंस (Government Issues News Guidelines) भी जारी हुई हैं. ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो. अगर इसमें बैंक और एटीएम सेवाओं की बात करें तो ये सुविधाएं मिलती रहेंगी. आइए जानें वित्तीय सेवाओं को लेकर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के बारे में...

(1) बैंकों की सभी ब्रांच और एटीएम खुले रहेंगे. सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी. बैंकिंग कॉर्सपोंडेंट और एटीएम पर कैश डालने वाली मैनेजमेंट एजेंसी भी पहले तरह ही काम करती रहेंगी.
(I) बैंक की ब्रांच को डीबीटी (Direct Benefit Transfer) कैश ट्रांसफर के पूरा होने तक सामान्य काम के घंटों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी गई है.
(II) स्थानीय प्रशासन को बैंक की शाखाओं में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा. ताकि सामाजिक दूरी और कानून व्यवस्था बनी रहे.

(2) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI-Reserve Bank of India) और RBI के जरिए रेग्युलेटिड होने वाली सभी फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे NPCI, CCIL, पेमेंट सिस्टम्स और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर सेवाएं जारी रहेंगी. अगर आसान शब्दों में कहें तो सभी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज और गूगल पे काम करते रहेंगे.
(3) शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में भी कारोबार जारी रहेगा. भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और इंश्योरेंस कंपनियां भी अपना काम जारी रखेंगी.
नए नियमों के मुताबिक, अगर, राज्य सरकार उस इलाके को रेड जोन घोषित करती है तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे. इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत ही लागू किया जाएगा.

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