नए दिशा-निर्देश में सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी.
हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी. 50 फीसद कर्मचारियों के साथ आइटी कंपनियों को काम करने की इजाजत दी गई है. वहीं ई कॉमर्स, कुरियर, आइटी रिपेयर जैसे जरूरी सेवाओं को भी अनुमति दी गई है.
20 अप्रैल से ये दुकानें खुली रह सकेंगी- जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां, किराना दुकानें, राशन की दुकानें, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर न निकलें.
इसके साथ ही बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा, मनरेगा के तहत मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने की इजाजत रहेगी, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी. डाक घर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी, आईटी सेवाएं भी चलती रहेंगी.
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं चलती रहेंगी, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान, वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री, कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई सब चलते रहेंगे.
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