हालांकि, इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और लोग ई-पास लेकर आवाजाही कर सकते हैं।
ई-पास के जरिये मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, केमिस्ट, पुलिस और सुरक्षाबल, बैंक, खाद्य आपूर्ति, मेडिकल इमरजेंसी, मीडिया कर्मी, बिजली और पानी विभाग, पशुओं के पालन-पोषण और राशन की दुकानों से जुड़े लोग लॉकडाउन में आवाजाही कर सकते हैं।
हालांकि, यह बात ध्यान रहे कि आपको पास लेने के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे। वहीं अगर आप आवश्यक सेवाओं से जुड़े नहीं हैं तो बाहर निकलने से बचें और लॉकडाउन का पालन करें।
इनकी है ज़रूरत
ई-पास अप्लाई करने के लिए आपको अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ-साथ जिले और शहर का नाम बताना होगा। इसके अलावा आपको एक पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर आप वाहन लेकर बाहर जाना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य है।
कैसे अप्लाई करें?
पहला स्टेप– अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की वेबसाइट पर विजिट करें।
दूसरा स्टेप– ‘अप्लाई ई-पास’ टैब पर टैप करें।
तीसरा स्टेप– स्क्रीन पर खुले ई-पास फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भर दें।
चौथा स्टेप– अगर कोई दस्तावेज मांगा गया है तो वो अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
पांचवा स्टेप– आपका पास अप्रूव होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा।
छठा स्टेप– ई-पास का प्रिंट ले लें और बाहर जाते समय इसे अपने पास रखें।
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यहाँ से अप्लाई करें
आप जिस राज्य के लिए ई-पास बनाना चाहते हैं, उसके नाम पर टैप करें।
आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए यहां और गोवा के लिए यहां टैप करें।
अगर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, ओडिशा, पुड्डुचेरी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, कोलकाता के लिए पास चाहते हैं तो जगह के नाम पर टैप कर पास अप्लाई कर सकते हैं।
आरोग्य सेतु पर भी मिलेगी सुविधा
हालांकि एनआईसी या सरकार द्वारा इस सुविधा के बारे में कोई सूचना जारी नहीं की गई कि आरोग्य सेतु से ई-पास पाने के लिए क्या शर्तें होंगी और किन परिस्थितियों में लोगों को ई- पास जारी किया जाएगा।
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