(ये भी पढ़) Lockdown :यह वो शहर व जिले है जहाँ 20 अप्रैल से हट सकता है लॉकडाउन
1.पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे अपने भाषण में रोज कमाने खाने वालों को तरजीह दी है। वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि नई गाइडलाइन्स के तहत उन्हें विषेश छूट दी जा सकती है। जिससे उनका कामकाज दोबारा शुरू हो सके और आजीविका का संकट दूर हो।
2.लॉकडाउन के चलते राशन की डिमांड काफी बढ़ गई है। ऐसे में स्टॉक को भरा रखने के लिए सरकार किसानों को भी ध्यान में रख सकती हैं। चूंकि इस दौरान रबि फसल की कटाई का समय है और पीएम ने खुद उनकी मदद का ऐलान किया है। इसलिए गाइडलाइन में उन्हें भी राहत मिलने की उम्मीद है।
3.देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी सरकार 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में शर्तों के साथ छूट दे सकती है। हालांकि ऐसे इलाकों की मॉनिटरिंग काफी कड़ी होगी।
4.लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क न लगाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करें। इस ओर भी ध्यान दिया जा सकता है। क्योंकि इससे लोग बीमारी की गंभीरता को समझेंगे।
5.अभी तक कोरोना वैक्सीन बनाने में किसी भी देश को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ऐसे में पीएम मोदी ने युवा डॉक्टरों से इसकी खोज के लिए आगे आने को कहा है। इसलिए उम्मीद है कि नई गाइडलाइन के तहत उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दी जा सकती है।
6.लॉकडाउन के दौरान मजदूरों और गरीबों को परेशानी न हो, उन्हें भूखा न रहना पड़े इसके लिए गरीब कल्याण योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया जा सकता है।
7.पीएम मोदी ने जिस तरह अपने संबोधन में सचेत किया कि हमें अब कोरोना का एक भी हॉटस्पॉट एरिया नहीं बनने देना है। इसलिए मॉनिटरिंग व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने पर काम हो सकता है।
9.पीएम मोदी ने बार—बार अपने संबोधन में कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद कोरोना को हराने के लिए काम कर रहा है। इसलिए गाइडलाइन में मेडिकल व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अभी तक देश के 600 हॉस्पिटल्स को कोरोना सेंटर में बदला गया है।
10.कोरोना से बचने के लिए लोग खुद से सावधानी बरतें, अपने घर में बुजुर्गों का ध्यान रखें और आयुष मंत्रालय के टिप्स को अपनाएं। इसके लिए भी गाइडलाइन मेें दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। इसमें आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को अनिवार्य किए जाने की भी बात हो सकती है।
सामान्य प्रोटोकाॅल जिनका पालन जरूरी होगा
- घर के बाहर मास्क अथवा चेहरे को ढंकना।
- इंडस्ट्री सुनिश्चित करेगी की प्रत्येक वर्कर मास्क पहने।
- आॅन लाइन कारोबार में लगे डिलेवरी एजेंट भी मास्क पहनेंगे।
- 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग घर पर रहेंगे, इमरजेंसी में ही बाहर निकलेंगे।
- 18 से 60 वर्ष तक के लोग काम पर जाने के लिए प्रेरित हों व करें।
- हाइपर टेंशन, डायबिटीज और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति घर से काम करें अथवा सुरक्षित जगह से काम करें।
- कार्यस्थल पर कोरोना से जुड़े प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन हो।
- कार्यस्थल पर शिफ्ट में या एक दिन छोड़कर एक दिन काम किया जा सकता है।
- घर से काम को प्रोत्साहित किया जाए।
- मार्केट मध्यरात्रि तक खुलेंगी, ताकि भीड़ न हो।
सिर्फ रेड एरिया में मंजूरी
- माल लाने-ले जाने के लिए नेशनल व स्टेट हाईवे
- आवश्यक व अन्य सामानों का परिवहन
- कंटेनमेंट क्षेत्र छोड़कर पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, ई-काॅमर्स व इसके ऑफिस और ऑन लाइन सामग्री की होम डिलीवरी
- एग्जाम पेपरों की चैकिंग।
ऑरेंज एरिया में खुलेंगे
- दुकानें व सेवाएं, सरकारी दफ्तर
- परिवहन (पाबंदियों के साथ)
- निजी संस्थानों के दफ्तर
- नेशनल व स्टेट हाइवे पर गोदाम
- आवश्यक सामग्रियों का परिवहन
- हाइवे पर ढाबा
- पेट्रोल पंप व ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर
- ई-काॅमर्स व इनके ऑफिस के साथ होम डिलीवरी
- माइनिंग निजी व सरकारी क्षेत्र के निर्माण फूड प्रोसेसिंग
- सेज एरिया
- एमएसएमई यूनिट मसलन, गेहूं, दाल और तेल उत्पादन में लगी इकाइयां मंडी
- पोल्ट्री व अंडे की दुकान
- शराब की दुकान
- एग्जाम पेपर की चैकिंग
- कृषि क्षेत्र से जुड़ीं गतिविधियां।
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